Monday, January 29, 2018

उत्तर प्रदेश एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाएं-


1. कामगार मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना -  (रू. 100000 से 500000 तक)
2. मातृत्व हितलाभ योजना ( पंजीकृत पुरूष रू. 3000 व पंजीकृत महिला होने पर रू. 6000)
3. शिशु हितलाभ योजना- (रू.10000 पुत्र होने पर 12000 पुत्री होने पर)
4. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना ( रू. 2000 से 12000 तक)
5. शिक्षा सहायता हेतु छात्रवृत्ति योजना (रू. 100 से 12000 तक प्रतिमाह )
6. कामगार अंत्योष्टि सहायता योजना (पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर रू. 25000)
7. निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना (व्यय पूर्ति शतप्रतिशत)
8. निर्माण कामगार बालिका मदद योजना (एक वर्ष तक पंजीकृत रहने पर पुत्री के नाम 18 वर्ष के लिए रू.20000 की एफ.डी.)
9. निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना (रू.55000 पंजीयन के उपरांत 3 वर्ष तक अंशदान जमा करने पर दो पुत्रियों हेतु)
10. अक्षमता पेंशन योजना (रू.100 प्रतिमाह)
11. सौर उर्जा सहायता योजना (सोलर उपकर नेडा के माध्यम से दिये जायेंगे उरोक्त योजनाओं का लाभ निर्धारित शर्तों के अधीन होगा)
12. निर्माण कामगार आवास सहायता योजना (जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम 20 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध हो, उनको कार्यस्थानध्निवास एक ही जिले में होने पर उन्हें , वरीयता प्रदान की जायेगी)
13. पेंशन योजना ( पंजीकृत श्रमिक द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत रू. 1000 प्रतिमाह)
14. मध्याह्न भोजन सहायता योजना  (पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाना)
15. साईकिल सहायता योजना  ( पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को)
पंजीकृत हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया
ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों जो कि 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और उन्होंने पंजीकरण के समय पिछले  12 महीनों में 90 दिनों तक श्रमिकों के रूप में कार्य किया जाता हो
निर्माण श्रमिक श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय से निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकता है।
पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक के रूप में गत 12 महीनों में 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण-पत्र सहित रूपया 50 पंजीकरण शुल्क व रूपया 50 एक वर्ष का अंशदान जमा कर पंजीकरण संख्या सहित श्रमिक पहचान-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू 50 का अंशदान जमाकर विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पंजीकरण की निरंतरता रखनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 18001805412 पर संपर्क करें।

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